दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

इटावा,।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी इटावा लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने आमजन को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का लाभ ऐसे दिव्यांगजन उठा सकते हैं जिनका विवाह वर्ष 2025-26 अथवा 2026-27 में संपन्न हुआ हो।

योजना के तहत जिन दम्पत्तियों में केवल पति दिव्यांग है, उन्हें ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, केवल पत्नी के दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में ₹35,000 की एकमुश्त राशि संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in⁠� पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 15 दिनों के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 37, विकास भवन इटावा में जमा करना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में संयुक्त फोटो, विवाह कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हो), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से अधिवासी), आयु प्रमाण पत्र (विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच), आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य है कि आवेदक का पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो।

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