गैस सिलिंडर को लेकर प्रशासन सख्त, अधिक कीमत और अनियमितता पर होगी कार्रवाई

(प्रेम कुमार शाक्य)

जसवंतनगर/इटावा। पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र सिंह सागर ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गैस उपभोक्ताओं से सिलिंडर का निर्धारित मूल्य लगभग 945 रुपये ही लिया जाएगा। यदि कोई डिलीवरी बॉय निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि मांगता है तो शिकायत मिलने पर डिलीवरी बॉय के साथ संबंधित गैस एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गैस सिलिंडर की डिलीवरी केवल ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही की जाएगी और उपभोक्ताओं को सिलिंडर उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। बिना ऑनलाइन बुकिंग के डिलीवरी करने या एजेंसी पर बुलाकर सिलिंडर देने की स्थिति में भी कार्रवाई की जाएगी।
पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि यदि कहीं अवैध गैस रिफिलिंग, जिले से बाहर सिलिंडर भेजने या घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत दी जाए, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों से उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना ऑनलाइन बुकिंग कर सिलिंडर अन्यत्र सप्लाई किए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। ऐसी शिकायत लिखित रूप में मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अंत में उन्होंने आम जनता से अपील की कि गैस सिलिंडरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें।

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