इटावा। इटावा जनपद के कस्बा जसवंतनगर में मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाओं से संबंधित व उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रेलमंडी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित उक्त शिविर में पीएलवी अधिकार मित्र लालमन बाथम व राजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में लागू किया गया था जिसके अंतर्गत मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें मुफ़्त शिक्षा,स्वास्थ्य सुविधाओं,समुदाय में रहने व सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार है। दिव्यांगता के आधार पर परिवहन पास तथा वयस्क दिव्यांगजनों को पेंशन भी प्रदान की जाती है।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य ने उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 से अब तक पिता को खो देने वाले बच्चों को ढाई हजार रुपए महीने तथा अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत चार हजार रूपए महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदन का प्रारूप गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पूर्ण रुप से भरकर जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा कराना होगा।
डॉ.शालू यादव ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी। फार्मासिस्ट लक्ष्मीनारायण,स्टाफ नर्स सपना यादव,लैब टेक्नीशियन कृति यादव, आशा कार्यकत्री पिंकी बघेल,कुसुमलता राठौर, अनीता,शोभा,पूजा,कंचन शर्मा,ममता देवी,राधाश्री, सीमा यादव,प्रियंका,राखी, शिल्पी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग भी शामिल रहे।