इटावा। इटावा जनपद में दो वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 13 फरवरी 2023 की है। थाना बसरेहर क्षेत्र के चकवा खुर्द गांव में कन्हैया उर्फ गौरव की हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी रीना ने गौरव कुमार और सौरभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी संजय कुमार के निर्देश पर मामले में प्रभावी पैरवी की गई। थाना बसरेहर पुलिस, मानीटरिंग सैल और अभियोजन टीम ने मिलकर सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश किया। अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र तिवारी के नेतृत्व में की गई मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय एडीजे-9 ने बीते 25 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषी रामप्रकाश के पुत्र हैं और चकवा खुर्द के रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने धारा 302, 34/201,506 के तहत यह सजा सुनाई है। जिले में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
हत्या के मामले में दो भाइयों को मिला आजीवन कारावास,न्यायालय ने दो वर्ष बाद सुनाई सजा
