5,6 व 7 मार्च को आयोजित होगी लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत

इटावा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इटावा चवन प्रकाश की अध्यक्षता में दिनांक 8 मार्च को प्रातः10 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 5,6 व 7 मार्च को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों,दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर, आर्बिट्रेशन,तुच्छ आपराधिक प्रकृति के वाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व,चकबन्दी,बैंक मामले,धारा 138 एन०आई०एक्ट,सर्विस के मामले,श्रमिक वाद,भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेगे लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये। अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से न्यायिक,राजस्व, प्रशासनिक व बैंक अधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है।

अतः आम जनमानस को अवगत कराया जा रहा है कि दिनांक 8 मार्च को आयोजित होने वाली आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत एवं दिनांक 5,6 व 7 मार्च को आयोजित होने वाली लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत में वादों के निस्तारण के उद्देश्य से सामान्यजन से अपील की जाती है कि अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये।

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