भाजपा नेता के खिलाफ कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट, फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

इटावा। जनपद के लखना निवासी ऋषभ शुक्ला उर्फ लखना राज के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय द्वारा एक पुराने मामले में पारित किया गया है, जो वर्ष 2023 से न्यायालय में विचाराधीन है।
पीड़ित कपिल दोहरे ने आरोप लगाया है कि ऋषभ शुक्ला एक दबंग भाजपा नेता है और पूर्व में लखना नगर पालिका का प्रत्याशी रह चुका है। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पेश नहीं कर पा रही है, जबकि वह क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा है।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उसे धमकी दे रहा है और मामले में समझौते का दबाव बना रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
वहीं, पुलिस का कहना है कि दबिश देने पर आरोपी अपने घर पर नहीं मिलता है। हालांकि, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कोर्ट में अगली कार्रवाई 9 अप्रैल को अमल में लाई जाएगी।

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