नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद,1.02 लाख रुपए का जुर्माना पुलिस की प्रभावी पैरवी, पॉस्को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

इटावा। महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में प्रभावी पैरवी के तहत इटावा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सैफई थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त जयपाल उर्फ छोटे पुत्र शिवपाल सिंह यादव निवासी ग्राम भदेई, थाना सैफई को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इटावा की अदालत ने शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, थाना सैफई में 23 मई 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 100/2024 धारा 376-बी/506 भादवि तथा धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त ने वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजय सिंह द्वारा की गई। पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना सैफई पुलिस, पैरोकार कांस्टेबल हरिओम पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल तथा एडीजीसी आशीष तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

पुलिस के मुताबिक, गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 18 सितंबर 2026 को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने अभियुक्त जयपाल उर्फ छोटे को दोषी ठहराते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और ₹1,02,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

इटावा पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *