पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिल रहा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

इटावा 19 जून, 2026- मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मातृत्व शिशु बालक/बालिका मदद योजना कार्यक्रम विकास भवन स्थित वी0सी0 रूम में आयोजित किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र निर्माण श्रमिक श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने गत 12 माह में कम से कम 90 दिवस निर्माण कार्य किया हो, वे जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत पुरुष श्रमिक के पुत्र जन्म पर ₹26,000 तथा पुत्री जन्म पर ₹31,000 की सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत महिला श्रमिक को पुत्र जन्म पर चिकित्सा बोनस सहित 3 माह के न्यूनतम वेतन तथा पुत्री जन्म पर चिकित्सा बोनस सहित अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने बताया कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹65,000 (स्वजातीय विवाह), ₹75,000 (अन्तर्जातीय विवाह) तथा ₹85,000 (सामूहिक विवाह) की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹25,000 की एकमुश्त सहायता तथा ₹5 लाख की सावधि जमा (MIS) का लाभ प्रदान किया जाता है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹25,000 की एकमुश्त सहायता एवं ₹2 लाख की सावधि जमा (MIS) उपलब्ध कराई जाती है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक ₹2,000, कक्षा 6 से 10 तक ₹2,500, कक्षा 11 एवं 12 तक ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। स्नातक स्तर पर ₹12,000, आईटीआई/पॉलिटेक्निक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु ₹12,000 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ₹24,000 की सहायता दी जाती है। शोध कार्य हेतु ₹1,00,000 तक की सहायता तथा आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, एनआईएफटी एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वास्तविक शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।
मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने जनपद के समस्त पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी हेतु सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, रामनगर फाटक, इटावा अथवा निकटतम जनसेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम में “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना” के अंतर्गत 06 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। इनमें श्री अरविन्द प्रताप पुत्र श्याम प्रताप (तुलसी अड्डा, इटावा) एवं श्री रोहित पटेल पुत्र भारत सिंह (पुरविया टोला, इटावा) को बालिका जन्म पर ₹31,000-₹31,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त श्री विशाल बाबू पुत्र रमेश चन्द्र (रामनगर, इटावा), श्री प्रवीण कुमार पुत्र बोलेश्वर दयाल (अड्डा पाय, इटावा), श्री गंभीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह (कल्यानपुर, इटावा) तथा श्रीमती सुनेहरी पत्नी जगदीश (जैतपुरा, इटावा) को बालक जन्म पर ₹26,000-₹26,000 की सहायता राशि प्रदान की गई।इस प्रकार योजना के अंतर्गत कुल 06 लाभार्थियों को ₹1,66,000 (एक लाख छियासठ हजार रुपये) की सहायता राशि प्रदान की गई।
उक्त बैठक के दौरान सहायक श्रमायुक्त सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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