30 जून तक COP नंबर जमा करें अधिवक्ता, अन्यथा रद्द होगी बार सदस्यता

इटावा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) इटावा ने वर्ष 2010 या उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) नंबर जमा करने के लिए 30 जून 2026 तक का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित तिथि तक COP नंबर उपलब्ध न कराने वाले अधिवक्ताओं की बार सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी एवं महामंत्री एडवोकेट नितिन तिवारी ने बताया कि 18 जून 2026 को आयोजित कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पूर्व अधिवक्ताओं को 15 जून 2026 तक COP नंबर जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक अधिवक्ताओं द्वारा अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक बार काउंसिल में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को 30 जून 2026 तक अपना COP नंबर डीबीए कार्यालय, इटावा में जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद COP नंबर प्रस्तुत न करने वाले अधिवक्ताओं के बारे में यह माना जाएगा कि वे विधि व्यवसाय करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी डीबीए सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
बार पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जुलाई 2026 से बिना COP नंबर वाले अधिवक्ताओं का कोई भी वकालतनामा न्यायालयों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रभाकर त्रिपाठी सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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